केंद्र सरकार ने बढ़ाए गए लॉक डाउन में खेती-बाड़ी को व्यापक छूट दे दी है। बशर्ते लाॅकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति ही सवार रहेगा, इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना हो सकता है।
20 अप्रैल से खेती-बाड़ी के काम में सहित कृषि उपकरणों की मरम्मत और खाद बीज कीटनाशक आदि की दुकानें खुली रहेंगी और इससे संबंधित मशीनों और स्पेयर पार्ट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। मनरेगा के कार्यों और खेतिहर मजदूरों को भी काम करने की इजाजत रहेगी
उद्योग धंधों को भी छूट दे दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यों को छूट मिल गई है। इसके साथ ही स्पेशल इकोनामिक जोन के अंतर्गत निर्माण और निर्यात से जुड़े संस्थानों को भी काम करने की छूट मिल गई है।
पशुपालन के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन से लेकर मछली पालन और पशुओं के चारे और रॉ मटेरियल से जुड़े संस्थानों का कार्य और सप्लाई सुचारू रहेगा।
हेल्थ सेक्टर में दवा और खाद्य सामग्रियों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण और मरम्मत से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी और बैंक एटीएम डाकखाने जैसी सुविधाएं चालू रहेंगी।
लॉक डाउन के दौरान डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन टीचिंग के कार्यों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इसके अलावा सभी तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट पूर्व बंद रहेंगे तथा पिक्चर हॉल जिम और मॉल भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और जिलों तथा राज्यों में आने-जाने पर रोक रहेगी।