सरकार से पेंशन पाने वाले हर एक कर्मचारी के लिए यह एक बहुत ही जरूरी खबर है।
अगर आप नहीं चाहते कि आपकी भी पेंशन सरकार द्वारा रोक दी जाए तो इस खबर को अंत तक पढ़िए ।
60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनर को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
इससे आपके जीवित होने के प्रमाण के तौर पर माना जाता है कि आपको पेंशन जारी किया जाना है या नहीं।
तो इससे पहले की देर हो जाए आपको भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा देना चाहिए।
बड़ा सवाल एक और यह भी रहता है कि अगर आप 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, तो क्या होगा?
क्या कभी भी आपको आपके पेंशन नहीं मिलेगी?
तो यदि आप 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते तो आपको अगले साल 31 अक्टूबर के पहले तक अपना सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। जिसके बाद आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी, साथ ही बकाया जो नहीं मिला है, वो भी आपको दे दिया जाएगा।
आप सवाल आता है की जमा कैसे करें?
तो हम आपको बता दे कि पेंशनर्स को 5 तरीकों से अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
- जीवन प्रमाण पोर्टल (Jeewan Pramaan Portal) के माध्यम से,
- फेस ऑथेंटिकेशन से
- पोस्ट पेमेंट बैंक से
- नामित अधिकारी साइन से
- डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए
घर बैठे ऐसे जमा करें :
आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए या डोरस्टेप बैंकिंग से घर बैठे-बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। स्टेप बाई स्टेप करें:
- 5MP या इसके ऊपर के कैमरा वाले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ‘AadhaarFaceRD’ ‘Jeevan Praman Face App’ डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
- अपने पास अपना आधार नंबर रखें, जो आपने पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर अथॉरिटी को दे रखा है।
- ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पर जाकर फेस स्कैन करें।
- अपनी डीटेल डालें।
- फोन के फ्रंट कैमरा से अपनी एक फोटो खीचें और समबिट कर दें।
- इसके बाद आपके फोन में एक SMS के जरिए आपका जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा, जो आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं।
या
- आपको जीवन प्रमाण सेंटर या अपने बैंक के पास डोरस्टेप बैंकिंग के लिए विजिट बुक करनी होगी।
- जब ऑपरेटर आपके घर आएगा तो अपना आधार और मोबाइल नंबर उसे दीजिए।
- वो बायोमीट्रिक डिवाइस के साथ आपकी आईडी वेरिफाई करेगा।
- ऑथेंटिकेशन हो जाने पर वो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट करेगा, आप ऑपरेटर से अपनी कॉपी लेकर रख सकते हैं ।