देहरादून। श्री गुरू राम राय दरबार साहिब और श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के खिलाफ पोस्ट करने के मामले में अमित तोमर को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अमित तोमर की आपत्तिजनक और अशोभनीय सोशल मीडिया पोस्टों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही, श्री दरबार साहिब प्रशासन ने अमित तोमर के खिलाफ 25 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
दरबार साहिब के व्यवस्थापक मधुसूदन सेमवाल ने आरोप लगाया कि अमित तोमर बीते कुछ समय से अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर श्री दरबार साहिब, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ झूठी और मनगढंत अफवाहें फैला रहा था। वह इन अफवाहों के जरिए संस्था को बदनाम कर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था।
साथ ही आरोप हैं कि,अमित तोमर ने पहले मातावाला बाग में पेड़ कटने का मामला उठाया और इसके लिए मधुसूदन सेमवाल को दोषी ठहराया था। लेकिन जांच में वन विभाग की टीम ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार पाया। इसके बाद उसने श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल पर भी बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित तोमर पर किसी भी तरह की पोस्ट करने और एस.जी.आर.आर. से जुड़ी किसी भी संस्था में प्रवेश करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।
फिलहाल, सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग न्यायालय के फैसले की सराहना कर रहे हैं।.
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