ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जर्नल ने पत्र जारी कर अधिवक्ताओं से सरकार से सम्बंधित मामलों में मुख्य सचिव को पक्षकार न बनाते हुए सचिव और प्रमुख सचिव को पार्टी बनाने की प्रार्थना की है ।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जर्नल धनन्जय चतुर्वेदी की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बार के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यद्यपि सरकार के मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी विभाग उनके पोर्टफोलियो में नहीं आता है। जबकि सरकार के सचिव/प्रमुख सचिव अपने-अपने विभागों के सचिव होते हैं।
इस प्रकार, वे अपने विभागों के सभी मामलों को देखते हैं। इसके अलावा, राज्य से जुड़े मुकदमे से संबंधित मामलों को केवल संबंधित विभागों द्वारा देखा जाता है न कि मुख्य सचिव के कार्यालय द्वारा बार के सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि नियमों के अनुसार भी, राज्य को संबंधित विभाग के सचिव/ प्रमुख सचिव के माध्यम से ही पक्षकार होना चाहिए।
उन्होंने बार के सदस्यों से प्रार्थना करते हुए कहा है कि, उन्हें निर्देश हुए हैं कि जहां राज्य को पक्षकार बनाया जाना है वहां राज्य के संबंधित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को ही पक्षकार रखा जाय।