कमल जगाती, नैनीताल
राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.)74 में भूमि अधिग्रहण के दौरान 300 करोड़ के घोटाले के निलंबित पी.सी.एस.अधिकारी व मुख्य आरोपी डी.पी.सिंह को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जमानत दे दी है । वो 24 नवंबर 2017 से जेल में बन्द हैं ।
निलंबित प्रशासनिक अधिकारी डी.पी.सिंह के खिलाफ 167, 218, 219 , 409, 420, 465, 466, 467, 471, 474, 120B, 34 IPC और 13(1)(d)of PC Act. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । डी.पी.सिंह के खिलाफ तत्कालीन आयुक्त डी.सैंथिल पांडियन के निर्देशों पर यू.एस.नगर के अपर जिलाधिकारी प्रताप साह ने तत्कालीन राजस्व और चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ 10 मार्च 2017 को पंतनगर थाने में पदनाम से एफ.आई.आर.लिखाई थी । डी.पी.सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र सिंह पाल ने बताया कि डी.पी.सिंह ने नामजद होने के बाद रुद्रपुर स्थित एस.एस.पी. कार्यालय व एस.आई.टी.प्रमुख सदानंद दाते के कार्यालय में आत्म समर्पण किया था । उन्हें 24 नवंबर 2017 को नैनीताल स्थित विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में पेश कर नैनीताल जेल भेज दिया गया था । डी.पी.सिंह ने जिला न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद 15 जनवरी 2018 को उच्च न्यायालय में बेल के लिए याचिका लगाई थी । कई बार मामला टलने के बाद आज न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें जमानत दे दी है ।