मयंक मैनाली
नैनीताल @ उच्च न्यायालय, नैनीताल ने एसएसपी नैनीताल को आदेश देते हुए 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी की ठंडी सड़क से ट्रक और छोटे वाहनों को हटाने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि हल्द्वानी के गुरू गोविंद सिंह चैरिटेबल सोसायटी के गुरप्रीत सिंह ने नैनीताल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हल्द्वानी की लाइफलाइन माने जाने वाली नैनीताल रोड के समानान्तर चलने वाली तिकोनिया से आवास विकास के बीच स्थित ठंडी सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार ठंडी सड़क पर बेतरतीब वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है, वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि इस सडक सड़क पर मौजूद रेस्तरां संचालक कूड़ा नहर में डालते हैं। वहीं साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि पुलिस की निष्क्रियता से सड़क पर मनचलों और शोहदों का जमावड़ा लगा रहता है।
माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका का संज्ञान लेते हुए एसएसपी नैनीताल को 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी के ठंडी सड़क से ट्रक और छोटे वाहन हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं न्यायालय ने सड़क किनारे स्थित नहर में कूड़ा डालने वाले रेस्टोरेंटों पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि नियमित शिकायत मिलने पर इन्हें सीज भी किया जाए।
वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने शहर के 10 पार्कों में नियमित गश्त करने और नशे का व्यापार करने वाले पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। वहीं ठंडी सड़क में स्थित विद्यालयों के चलते छेड़खानी करने वाले मनचले और शोहदों पर भी न्यायालय ने सख्ती से पेश आते हुए पुलिस को नियमित पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने प्रशासन से स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि ठंडी सड़क से ट्रक और छोटे वाहन नहीं हटाए जाते हैं तो क्रेन की सहायता से ट्रक हटाए जाएं। न्यायाधीश राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की खंडपीठ के 24 घंटे के भीतर ठंडी सड़क खाली करवाने के आदेश से कार्यवाही को लेकर प्रशासन सहित अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।