मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सुबह 9:30 बजे से सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस अहम बैठक में सरकार ने 18 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले :
- परिवहन विभाग में प्रवर्तन अधिकारी के लिए नई वर्दी निर्धारित।
- कुंभ मेले के कार्यों में वित्तीय अधिकार तय:
- 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे।
- 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत करेंगे।
- इससे अधिक कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।
- उद्योग विभाग में दर बढ़ाई गई: 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल।
- वित्त विभाग: आबकारी नीति के तहत 6% दर को राज्य कर विभाग द्वारा अपनाया गया।
- परिवहन विभाग को 250 बसों की खरीद का कैबिनेट से अनुमोदन।
- जीएसटी घटने के कारण अब 100 के बजाय 109 बसें खरीदी जाएंगी।
- वन विभाग में संशोधन:
- वन दरोगा की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 वर्ष।
- वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय।
- डी श्रेणी के ठेकेदारों की कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़।
- वन क्षेत्र की सीमा पर मधुमक्खी पालन (मौन पालन) नीति को मंजूरी, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने पर फोकस।
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही अधिसूचित।
- मदरसा मान्यता नियम में बदलाव:
- कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिला स्तर से मान्यता।
- कक्षा 9 से 12 के लिए उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता अनिवार्य (लगभग 52 मदरसे)।
- कार्मिक विभाग: प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अब केवल 1 वर्ष तक ही वैध।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेष शिक्षकों की अर्हता तय, नियमावली को मंजूरी।
- शैक्षिक संवर्ग नियमावली को मंजूरी, सहायक अध्यापक पदों के लिए सेवा नियम तय।
- लोक निर्माण विभाग (PWD):
- 2023 में JE भर्ती से जुड़े 6 नए पद सृजन प्रस्ताव को मंजूरी।
- वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट स्टे की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों को भी मिलेगा।
- वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी आधारित आजीविका योजना 2026 को मंजूरी, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा।




