ब्रेकिंग: हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक। ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह को राहत

पुरोला, 30 अप्रैल। नीरज उत्तराखंडी 

ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़े बहुचर्चित विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए जिला न्यायालय के आदेश पर अंतरिम स्थगन (स्टे) लगा दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से पुरोला ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

मामला पुरोला ब्लॉक प्रमुख चुनाव से संबंधित चुनाव याचिका का है, जिसमें सिविल जज उत्तरकाशी द्वारा 2 अप्रैल 2026 को दिए गए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि संबंधित उम्मीदवार के पास वैध अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र है, जिसे सक्षम प्राधिकारी और जाति छानबीन समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है।

याचिका में कहा गया कि जाति प्रमाणपत्र की वैधता पर निर्णय देने का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं, बल्कि संबंधित छानबीन समिति को है। हाईकोर्ट ने इन तर्कों को प्रथम दृष्टया विचारणीय मानते हुए प्रतिवादी संख्या-3 को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक निचली अदालत में लंबित चुनाव याचिका की कार्रवाई पर रोक रहेगी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सत्य सामने आएगा।

Parvatjan Team
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