बड़ी खबर: सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू, बिना अनुमति एकत्र होने पर रोक

देहरादून, 17 मई 2026।नीरज उत्तराखंडी  जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा […]

देहरादून, 17 मई 2026।नीरज उत्तराखंडी 
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, सेलाकुई स्थित कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जिनमें Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technologies तथा Global Medicos प्रमुख हैं, में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

प्रशासन के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

धारा 163 के तहत प्रमुख प्रतिबंध

अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार सेलाकुई एवं सिडकुल क्षेत्र में निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा—

  • किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर रोक।
  • ईंट, पत्थर या हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह प्रतिबंधित।
  • बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक।
  • बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों तथा अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध।
  • सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें और प्रभावी अनुपालन कराएं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें तथा प्रशासन का सहयोग करें।

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