नैनीताल।(रिपोर्ट-कमल जगाती)
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के चर्चित फ्लैट्स मैदान (डीएसए मैदान) में ईद-उल-अजहा (बकरीद) की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत प्रदान की। साथ ही प्रशासन, पुलिस और संबंधित समिति को कानून व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हाईकोर्ट पहुंची थी अंजुमन इस्लामिया कमेटी
मामले में अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि फ्लैट्स मैदान में पिछले लगभग 100 वर्षों से ईद की नमाज अदा की जाती रही है और इससे कभी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि यह क्षेत्र नैनीताल का प्रमुख और भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अनुमति न मिलने से धार्मिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
पहले मिली थी अनुमति, फिर हुई निरस्त
जानकारी के अनुसार डीएसए (जिमखाना) मैदान में पहले ईद की नमाज के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से इसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने न्यायालय की शरण ली।
याचिका में यह भी बताया गया कि एसडीएम स्तर पर भी अनुमति संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने दिए अहम निर्देश
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज की अनुमति देते हुए प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए कि नमाज के दौरान कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ व्यवस्था बनाए रखें ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।




