एक्शन: विकास कार्यों में लाखों का घोटाला, डीएम ने ग्राम प्रधान को हटाया

हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के लक्सर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत अकोढ़ा खुर्द में विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच में गंभीर गड़बड़ियां पाए जाने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम प्रधान बसंती देवी को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामला ग्राम […]

हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के लक्सर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत अकोढ़ा खुर्द में विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच में गंभीर गड़बड़ियां पाए जाने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम प्रधान बसंती देवी को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मामला ग्राम पंचायत क्षेत्र की कश्यप बस्ती में कराए गए सीसी सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं।

जांच में सामने आईं कई बड़ी गड़बड़ियां

जांच अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेखों, वित्तीय लेन-देन और विकास कार्यों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि सीसी सड़क निर्माण में स्वीकृत मानकों का पालन नहीं किया गया। कई स्थानों पर गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, जबकि सड़क किनारे नाली निर्माण में भी तकनीकी खामियां मिलीं।

सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि कुछ मामलों में एक ही सड़क को अलग-अलग दर्शाकर भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।

अभिलेख नहीं दिखा पाई ग्राम पंचायत

जांच के दौरान ग्राम पंचायत प्रशासन आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में भी विफल रहा। बैंक पासबुक, कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर, कार्य पंजिका तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 से संबंधित कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसके अलावा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं और वास्तविक कार्यों के बीच भी भारी विसंगतियां पाई गईं।

निजी लाभ के लिए हुए निर्माण कार्य

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ निर्माण कार्य सार्वजनिक हित के बजाय निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कराए गए। कई सड़कें निजी भूमि और व्यक्तिगत पहुंच मार्ग के रूप में बनाई गईं, जो नियमों के खिलाफ पाया गया।

ग्राम प्रधान का जवाब असंतोषजनक

जांच में ग्राम प्रधान बसंती देवी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था और वे आरोपों का उचित जवाब नहीं दे सकीं।

वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शंकरदीप की भूमिका भी अभिलेखों के रखरखाव और प्रस्तुतिकरण में लापरवाहीपूर्ण पाई गई है। अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

DM ने दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 138(1) के तहत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम प्रधान बसंती देवी को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं में हुई धनराशि की वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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