खबर का असर : एनएच 74 घोटाले बाज को मौज कराने वाली पुलिस के खिलाफ होगा मुकदमा

कृष्णा बिष्ट

एनएच 74 घोटाले के आरोप में आरोपित सुधीर चावला को पुलिस द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबर पर्वतजन में छपने के बाद कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया है।

जिला जज एवं विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण के जज नरेंद्र दत्त ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि आरोपित पुलिस की हिरासत में नहीं बल्कि न्यायिक सुरक्षा में था इसलिए इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए डीजीपी, डीआईजी,कुमाऊं सहित एसएसपी नैनीताल को भी आदेश जारी किए हैं कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कठोर अनुशासन कार्यवाही काफी नहीं है बल्कि अपराधियों को रेस्टोरेंट में मौज कराने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना भी माना है।

गौरतलब है कि इस खबर को गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से या तो पचा लिया था या फिर उनके संज्ञान में ही यह बात नहीं थी। पर्वतजन की यह खबर जैसे ही वायरल हुई थी तो गोदी मीडिया को भी शर्म के कारण अपनी खबरें बदलनी पड़ी। उससे पहले गोदी मीडिया यही लिख रहा था कि आरोपित की हालत बहुत खराब है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

पर्वतजन इस कार्यवाही का श्रेय अपने शेयर तथा कमेंट करने वाले पाठकों को देता है और अनुरोध करता है कि आप इसी तरह से जनहित की खबरों को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें तथा अपनी राय व्यक्त करें।

यदि जीरो टोलरेंस की सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो क्या हुआ न्याय करने वाले के यहां देर है अंधेर नहीं।

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