पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result

Home हेल्थ

हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार को जमकर लताड़ा।शराब पर सरकार के कारनामों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दिए कई आदेश

August 29, 2019
in हेल्थ
ShareShareShare
Advertisement
ADVERTISEMENT

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रदेश को शराब मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार को 6 माह में नीति बनाने के आदेश दिए है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश की सभी शराब की दुकानों और बाजारों में आई.पी.युक्त सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं और 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब ना देने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आबकारी नीति के तहत शराब का प्रयोग कम करने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार उत्तराखंड में नई-नई शराब की दुकानें खोल रही है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

देखिए वीडियो 

 

गरुड़ निवासी अधिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया कि उन्होंने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के बढ़ रहे प्रचलन और लोगों की मौत समेत इससे हो रही बीमारियों को देखकर जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा है कि प्रदेश में आबकारी अधिनियम 1910 लागू है, जिसका पालन नही हो रहा है और जगह जगह सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, मंदिरों के आस पास शराब की दुकानें खोल दी गई हैं।

शराब के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनाए भी बढ़ रही हैं और कई परिवार बर्बाद हो गए है। लिहाजा शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने शराब से हुई राजस्व आय को समाज कल्याण में लगाने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार शराब बिक्री से दो प्रतिशत सेस लेती है, जिसे शराब से हुए नुकसान के मामलों में ही खर्च किया जाना चाहिए।
आज मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर आबकारी(शराब)नीति बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश की सभी शराब की दुकानों और बाजारों में आई.पी.युक्त सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के आदेश भी दिए हैं। न्यायालय ने 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब ना देने के भी आदेश दिए हैं।


Previous Post

देखिए वीडियो: बलूनी ने रेल मंत्री को किस टैक्ट से मनाया ! नई रेल लाइन से 50किमी घटेगी दूरी, दो घंटे और धन की बचत

Next Post

नदी के बहाव में फंसे पति-पत्नी। एसडीआरएफ ने बचाया

Next Post

नदी के बहाव में फंसे पति-पत्नी। एसडीआरएफ ने बचाया

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • बड़ी खबर: करोड़ों की साइबर ठगी का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 4 अब भी फरार
  • शानदार पहल: सौड़-सांकरी गांव में पर्यावरण दिवस पर शुरू हुआ ‘पर्यावरण जन जागृति अभियान’। 10,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य
  • शहीद हवलदार रामचंद्र सिंह की प्रतिमा का एनएसजी अधिकारियों की उपस्थिति में अनावरण। गांव ने दी वीर सपूत को श्रद्धांजलि
  • विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीशों ने किया वृक्षारोपण
  • विश्व पर्यावरण दिवस पर CIMS एवं UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेज़ में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
  • Highcourt
  • इनश्योरेंस
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« May    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!