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हाईकोर्ट एक्सक्लूसिव: एनआईटी मामले मे दिया सुनवाई का अंतिम अवसर । जानिए क्या दिये आदेश !

उत्तराखण्ड में श्रीनगर के सुमाड़ी स्थित एन.आई.टी कैम्पस में छात्रों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को अंतिम अवसर देते हुए एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है ।

February 12, 2020
in पर्वतजन
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कमल जगाती, नैनीताल

मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और रमेश चंद खुल्बे की खंडपीठ में श्रीनगर एन.आई.टी कैम्पस की शिफ्टिंग और अव्यवस्थाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार से एल सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

बाइट :- अभिजय नेगी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

 

खण्डपीठ ने आज मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया और उनसे प्रतिषपथपत्र दाखिल करने को कहा है। साथ में केंद्र सरकार से पूछा है कि वो कब तक एन.आई.टी.का स्थायी कैंपस स्थापित करेगी और कब तक छात्रों को सुविधाए देगी ?
आपको बता दें की एन.आई.टी.कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज को बने 9 वर्ष हो गए हैं, लेकिन एन.आई.टी.को आजतक स्थाई कैंपस नहीं मिला सका है । छात्र लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा छात्र जिस जगह पर हैं वह बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है और इस बिल्डिंग में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मामले में अब 20 फरवरी को अगली सुनवाई होनी तय हुई है।


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