रांची घुस कांड में पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह का मामला खत्म। सीएम पर सीबीआई जांच के आदेश
रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पत्रकार उमेश शर्मा व के खिलाफ राजद्रोह मामले में राज्य सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर को खत्म (क्वेश) करते हुए मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने पत्रकार उमेश शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले के अनुसार उमेश पक्ष की तरफ से सोशियल मीडिया में एक व्यक्ति उनकी पत्नी के खिलाफ एक न्यूज़ डाली गई थी।
क्या कहते हैं उमेश
इसे गलत मानते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 469, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। बाद में सरकार की तरफ से इन लोगों के खिलाफ राजद्रोह का भी मुकदमा दायर किया गया था। आज एकलपीठ ने पत्रकार व साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वेश करते हुए फेसबुक पर पत्रकार उमेश द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए आरोपों की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए हैं।