ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल)
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका में पांच माह से वेतन नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री को मामले का संज्ञान लेते हुए 28 जून तक अर्जेंट कैबिनेट बैठक बुलाकर इसपर निर्णय लेने को कहा है। साथ ही सरकार को 29 जून तक न्यायलय को कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देने को कहा गया है।
आज मुख्य सचिव, सचिव वित्त, सचिव परिवहन और महानिदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। न्यायालय ने रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मामले में कहा कि ये कुम्भ से ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है । न्यायालय ने इससे पूर्व सरकारी पक्षों की तरफ से हुई भारी टालमटोल के बाद संबंधित सचिवों को आज छुट्टी के बावजूद न्यायालय में वर्चुअली तलब किया था ।