स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता की गुरुद्वारा प्रबधन कमेटी के चुनाव तय समय में नहीं कराए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सरकार से 15 दिसम्बर को स्थिति स्पष्ठ करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई बुद्धवार 15 दिसम्बर को होनी तय हुई है।
मामले के अनुसार कमेटी आफ मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधन ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि न्यायलय के आदेश पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव 8 सितम्बर 2016 को हुआ था ।
कमेटी पाँच साल के लिए चुनी गई थी और कमेटी का कार्यकाल 21 दिसम्बर 2021 को समाप्त होना है । लिहाजा नई कमेटी का चुनाव तय समय के भीतर कराया जाए ।
मैनेजमेंट ने चुनाव कराने के लिए एक पत्र कमिश्नर कुमायूं को 22 सितम्बर 2021 को दिया, जिसमे कहा गया कि प्रबंधन कमेटी का चुनाव निर्धारित समय के भीतर कराया जाए।
जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि इस कमेटी का चुनाव 20 नवम्बर को कराया जाए। उप जिलाधिकारी ने कमेटी की बैठक तो बुलाई लेकिन चुनाव की तारीख तय नहीं की।
कमेटी का यह भी कहना है कि अगर तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए गए तो गुरुद्वारा का सारा कार्य प्रभावित होगा। गुरुद्वारे के बायलॉज में भी वर्णित है, कि नई कमेटी का चुनाव तय समय से पहले चार महीने पहले शुरु होगा । नई कमेटी तय समय से पहले चुनी जाएगी और नई कमेटी के शपथ लेने तक पुरानी कमेटी ही सारा कार्य देखेगी।