ब्रेकिंग: समाज कल्याण विभाग के निलंबित सहायक निदेशक कान्तिराम जोशी को नहीं मिली कोर्ट से राहत

समाज कल्याण विभाग के निलंबित सहायक निदेशक, कान्तिराम जोशी ने नैनीताल, हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। न्यायाधीश रविन्द्र मैठाणी ने जमानत याचिका को सुनने के बाद कान्तिराम जोशी को तत्काल जमानत देने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार को 04 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये। 

न्यायाधीश मैठाणी द्वारा जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल, 2023 की तारीख निर्धारित की गई है। जिससे यह स्पष्ट है कि कान्तिराम जोशी को जमानत के लिए अगली तारीख का इन्तजार करना होगा।

यह है पूरा मामलाः कान्तिराम जोशी के विरूद्ध टिहरी गढ़वाल में जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए कल्याणकारी शिविरों के आयोजन हेतु सरकार से प्राप्त धनराशि के गबन का आरोप है। दिनांक 10 फरवरी, 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसी मामले में कान्तिराम जोशी को जेल भेज दिया गया था। जिला न्यायाधीश, टिहरी ने भी दिनांक 22 फरवरी, 2023 को कान्तिराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया । कान्तिराम जोशी वर्तमान में टिहरी जेल में बन्द हैं।

कान्तिराम जोशी द्वारा समाज कल्याण विभाग में रहते हुए कई फर्जीवाड़ों को अन्जाम दिया गया। आई.टी. सैल, समाज कल्याण में फर्नीचर क्रय में फर्जीवाड़ा, अनुसूचित जाति की दुकान आवंटनों में फर्जीवाड़ा, टिहरी जनपद में छात्रवृत्ति घोटाला, चमोली जिले में आश्रम विद्यालय में सामग्री क्रय घोटाले में भी कान्तिराम जोशी के विरूद्ध गम्भीर आरोप हैं। विजिलेंस देहरादून ने भी कान्तिराम जोशी के विरुद्ध भ्रष्टाचार कर ‘आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया है।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts