उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विवादित कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के लिए शासन को निर्देशित किया है।
मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की खण्ड पीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विवादित कुलपति डॉ. सुनील जोशी की कुलपति पद पर नियुक्ति अवैध मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटाने हेतु उत्तराखंड शासन को दिया निर्देश।
दरअसल, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डा. सुनील कुमार जोशी व शासन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट नैनीताल में दायर एक याचिका में उन पर कुलपति पद के लिए निर्धारित योग्यता पूरा नहीं करने और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति में तथ्यों को दबाने का आरोप लगाए गए हैं।
उन पर कुलपति पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति, प्रोफेसर पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति व वित्तीय अनियमितता आदि के आरोप हैं।