मसूरी में होटल-हॉस्टल निवेश का बड़ा खेल, 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी,  चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

मसूरी में होटल और हॉस्टल निर्माण में निवेश का आकर्षक सपना दिखाकर एक व्यक्ति से 2 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़पने का गंभीर मामला सामने आया है। लंबे समय तक पुलिस स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय का रुख किया, जिसके आदेश पर अब थाना राजपुर में चार आरोपियों […]

मसूरी में होटल और हॉस्टल निर्माण में निवेश का आकर्षक सपना दिखाकर एक व्यक्ति से 2 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़पने का गंभीर मामला सामने आया है। लंबे समय तक पुलिस स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय का रुख किया, जिसके आदेश पर अब थाना राजपुर में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

 

अर्जुनवाला कोल्हूखेत, मसूरी निवासी दीपक कुमार ने अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2014 में उनकी पहचान गौरव किराड़ से हुई थी। गौरव को पीड़ित की आर्थिक स्थिति और भूमि संबंधी जानकारी पहले से थी। इसके बाद धीरे-धीरे पीड़ित को भूमि और निवेश से जुड़े प्रस्तावों में उलझाया गया।

 

शिकायत के अनुसार, गौरव किराड़ ने मसूरी में होटल और हॉस्टल खोलने की योजना का प्रस्ताव रखा और साझेदारी में मुनाफा बराबर-बराबर बांटने का भरोसा दिलाया। आयकर का हवाला देते हुए आरोपियों ने पीड़ित से रकम अपने व्यक्तिगत खाते के बजाय कंपनी के खाते के साथ-साथ गौरव की पत्नी और माता-पिता के खातों में ट्रांसफर करवाई।

 

साल 2023 और 2024 के दौरान अलग-अलग तिथियों में पीड़ित ने कुल 2 करोड़ 2 लाख रुपये से अधिक की धनराशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर की। जब होटल और हॉस्टल निर्माण की स्थिति जानने की कोशिश की गई तो टालमटोल शुरू हो गई। यहां तक कि जगह दिखाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया।

 

पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों का रवैया आक्रामक हो गया। गाली-गलौज, मारपीट, झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। इस पर पीड़ित ने पहले मसूरी थाने में धमकी से जुड़ी एफआईआर दर्ज कराई, जबकि धोखाधड़ी को लेकर राजपुर थाने में शिकायत दी गई।

 

हालांकि, दोनों ही स्तरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने एसएसपी देहरादून को भी प्रार्थना पत्र सौंपा। वहां से भी राहत न मिलने पर आखिरकार न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

 

थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य संबंधित धाराओं में आरोपी गौरव किराड़, उसकी पत्नी टीना किराड़, पिता सुरेश किराड़ और माता सुनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

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