मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 20 विषयों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की ऐतिहासिक सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नमन करते हुए वीर सैनिकों का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक सैन्य अभियान भारत की शक्ति, रणनीतिक कौशल और हर परिस्थिति में राष्ट्र रक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक इस गौरवपूर्ण क्षण पर गर्व से राष्ट्र के साथ खड़ा है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
1. पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी:
राज्य में बड़े निवेशकों के लिए नई पोल्ट्री नीति लागू होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी दी जाएगी। अंडा उत्पादन के लिए 35 और मीट उत्पादन के लिए 20 पोल्ट्री फर्म स्थापित की जाएंगी। इससे लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
2. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को हरी झंडी:
राज्य सरकार ने निराश्रित एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 2000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। महिलाएं अधिकतम ₹2 लाख तक का प्रोजेक्ट बना सकेंगी, जिसमें सरकार ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी देगी। योजना में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे उद्यमों को शामिल किया गया है। योजना के लिए ₹30 करोड़ का बजट रखा गया है।
3. किशोर न्याय और स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को मंजूरी:
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को भी मंजूरी मिली।
4. ऊर्जा सुधार नीति पारित:
मैकेंजी कंपनी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल में सुधार के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और राज्य की ऊर्जा संरचना सुदृढ़ होगी।
5. मुख्यमंत्री राहत कोष में बदलाव:
अब मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि उस बैंक में रखी जाएगी, जो सर्वाधिक ब्याज देगा। इससे राहत कोष का प्रभावी उपयोग हो सकेगा।
6. सड़कों पर बेसहारा गोवंश के लिए नई नीति:
अब पशुपालन विभाग पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। पहले तीन विभागों से फंडिंग होती थी। अब जिलाधिकारी स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होंगे। एनजीओ 40% खर्च करेंगे और सरकार 60% सब्सिडी देगी। इससे गौशालाओं के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
7. संयुक्त आयुक्त जीएसटी सेवा नियमावली को स्वीकृति:
वित्त विभाग से संबंधित इस तकनीकी नियमावली को मंजूरी दी गई।