कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड कैबिनेट में आज 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 21 प्रस्ताव फाइनल किए गये। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।
अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी जोड़ा जाएगा और इससे समूह ग की भर्तियों में अभ्यर्थियों को लाभ होगा।
स्टोन क्रेशर हॉट मिक्सिंग प्लांट और मोबाइल स्टोन क्रेशर नियमावली में बदलाव किया गया है।
हरिद्वार जिले में गंगा नदी में क्रेशर की दूरी डेढ किलोमीटर होगी और अन्य नदियों में 1 किलोमीटर तक होगी,साथ ही बरसाती नदियों में यह दूरी 500 मीटर रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री राहत कोष को पारदर्शी बनाने के लिए एक वित्त अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। 15 मार्च से 25 जून 2020 तक मुख्यमंत्री राहत कोष 154 करोड जमा हुए थे, जिसमें से ₹86 करोड 50 लाख खर्च हुए हैं।
कैंपा परियोजना में विभागीय ढांचे को अनुमति दी गई है। 29 पदों पर सहमति बनाई गई है।
भूमि आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। अब निजी संस्थाओं को जमीन नीलामी के जरिए दी जाएगी इसके लिए विज्ञप्ति और निविदा भी जारी की जाएगी।
पर्यटन, शैक्षिक, स्वास्थ्य और उद्योग के संबंध में अन्य आधार पर निर्णय किया जाएगा।
सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट को जमीन पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, साथ ही इसका 93 लाख ₹600 सहित स्टांप ₹1लाख86हजार भी माफ कर दिया गया है।
सीलिंग भूमि जिला देहरादून का प्रस्ताव पास किया गया है। इस में भू उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव था।
अब फैक्ट्री मालिक बिचौलियों की बजाए सीधे विज्ञापन देकर श्रमिकों से कांटेक्ट कर सकेंगे। यह कांटेक्ट 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा का भी हो सकता है।
एक रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन दिए जाने का भी फैसला किया गया है। 90% खर्चा केंद्र वहन करेगा। इससे 1लाख 50 हजार 838 परिवारों को लाभ मिल सकेगा।
1020 नर्सिंग के पद तुरंत भरने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में 0% ब्याज पर अब तीन लाख तक का लोन मिल सकेगा। पहले यह धनराशि ₹1लाख थी।
सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार को लेकर भी केंद्र के साथ अनुबंध हुआ है।
उत्तराखंड में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की स्थापना की जाएगी।
उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में भी संशोधन करके अब केवल राज्य से नामित वरिष्ठ पत्रकार को ही नियुक्त किया जाएगा।
प्रदेश में हर ब्लॉक में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम चयनित किया जाएगा। इसका चयन डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। तथा गांव की समिति को 10 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।
श्रम विभाग के चिकित्सा अधिकारी को भी अब एनपीए दिया जाएगा।
उत्तराखंड में खनिज भंडारण की नियमावली में भी संशोधन किया गया है।
अब जिला स्तर से ही स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट का रिन्यूअल किया जा सकेगा।
राज्य के बाहर से आरबीएम लाए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।