पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result

Home पर्वतजन

अतिक्रमण को हटाने के निर्देश:उत्तराखंड उच्च न्यायालय

February 25, 2021
in पर्वतजन
ShareShareShare
Advertisement
ADVERTISEMENT

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार में नजूल भूमि और बद्रीनाथ हाइवे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए कोटद्वार के नगर निगम को 15 दिन के भीतर अतिक्रमणकारियों के कागज़ों की जांच कर दो माह के भीतर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए है।

मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई ।अधिवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया की याचिका में कहा गया है कि कोटद्वार में

नजूल भूमि और बद्रीनाथ हाइवे पर लोगों ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया है । इससे हाइवे संकरा हो गया है और आये दिन जाम लगा रहता है, इसलिए वहां से अतिक्रमण हटाया जाए । पूर्व में न्यायालय ने नजूल भूमि और हाइवे के आसपास से अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिये थे। इस आदेश से ना खुश कुछ अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे । निगम ने पुलिस और प्रशासन की मदद से आधे अतिक्रमणकारियों को हटाया ही था कि इसी बीच कुछ अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए थे। आज उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में बदलाव करते हुए कोटद्वार के नगर निगम को 15 दिन के भीतर अतिक्रमणकारियों के कागज़ों की जांच कर दो माह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं ।


Previous Post

हवा हवाई साबित हो रही सूबे के मुख्यमंत्री की घोषणा:आंदोलन की चेतावनी

Next Post

गजब: सीएम साहब अधिकांश विभाग तुम्हारे पास, मंत्री लगाए बैठे आस। आखिर कब करोगे मंत्रिमंडल का विस्तार?

Next Post
उत्तराखंड समाचार

गजब: सीएम साहब अधिकांश विभाग तुम्हारे पास, मंत्री लगाए बैठे आस। आखिर कब करोगे मंत्रिमंडल का विस्तार?

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेलिब्रिटी नाइट: गायक अखिल के सुरों पर झूमे छात्र
  • बड़ी खबर: सिचाई नहरें क्षतिग्रस्त, विभाग पस्त काश्तकार त्रस्त
  • दाबकी कला में तालाब व ग्रामभूमि पर कब्जा: हाईकोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते में अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश**
  • हाइकोर्ट न्यूज: अवैध खड़िया खनन पर लगी रोक जारी..
  • बड़ी खबर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर  तीन हजार से अधिक आपत्तियां। डीएम करेंगे निपटारा
  • Highcourt
  • इनश्योरेंस
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« May    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!