बिग ब्रेकिंग: PWD विभाग में बड़ा उलटफेर। 13 अफसरों के तबादले, 16 को मिला प्रमोशन

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अभियंताओं के तबादले किए हैं। इसके साथ ही विभाग में कार्यरत 16 अपर सहायक अभियंताओं (सिविल) को पदोन्नत कर सहायक अभियंता (सिविल) बनाया गया है। दोनों आदेश 30 जून 2026 को लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी किए गए। कई […]

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अभियंताओं के तबादले किए हैं। इसके साथ ही विभाग में कार्यरत 16 अपर सहायक अभियंताओं (सिविल) को पदोन्नत कर सहायक अभियंता (सिविल) बनाया गया है। दोनों आदेश 30 जून 2026 को लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी किए गए।

कई वरिष्ठ अभियंताओं का तबादला

शासन के आदेश के अनुसार विभाग में मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंता के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उनमें प्रमुख रूप से—

  • मुख्य अभियंता दयानंद
  • मुख्य अभियंता रणजीत सिंह
  • मुख्य अभियंता मुकेश सिंह परमार
  • अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गौतम
  • अधीक्षण अभियंता हरीश पांगती
  • अधीक्षण अभियंता मनोहर सिंह
  • अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार पंत
  • प्रवर अधीक्षण अभियंता दिशांत नेगी

सहित कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

16 अभियंताओं को सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति

शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर 16 अपर सहायक अभियंताओं (सिविल) को वेतनमान ₹56,100–₹1,77,500 (लेवल-10) में सहायक अभियंता पद पर पदोन्नत किया है।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • गोविंद सिंह जमलेटी
  • दीप चंद
  • मदन लाल वर्मा
  • राजेंद्र कुमार
  • राम नगीना
  • भारत पाल
  • गौरव वर्मा
  • सुरेश बाबू
  • धर्मवीर सिंह
  • नफीस अहमद
  • गिरधर राम
  • गोविंद नाथ
  • अशोक कुमार
  • अखिलेश कुमार
  • संसार चंद्र
  • नरेंद्र कुमार पंवार

दो वर्ष की रहेगी परिवीक्षा अवधि

आदेश के अनुसार,पदोन्नत सहायक अभियंता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। साथ ही उनकी वरिष्ठता और अन्य सेवा संबंधी औपचारिकताएं नियमानुसार तय की जाएंगी।

शासन के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि तबादला और पदोन्नति संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संबंधित अधिकारियों और पदोन्नत अभियंताओं को नियमानुसार नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

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