सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन कहीं और जगह पर उपलब्ध कराई
सरकार ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण करेगी साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन दी जाएगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शिया वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया।
इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरकेलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं।
साथ ही कहा कि विवादित स्थल इस्लामिक ढांचा नहीं था। मस्जिद कब बनी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित जमीन सरकारी है।
फैसले के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है।