हाईकोर्ट ब्रेकिंग : सहकारी समिति घोटाले में हाई कोर्ट सख्त । जमापूंजी लौट के दिए निर्देश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपये के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सहकारी समिति को 2 सप्ताह के भीतर सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमापूंजी लौटाने के निर्देश दिए हैं।मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कॉपरेटिव सोसायटी और राज्य सरकार से आदेशों का पालन कराने को कहा है।

      मामले के अनुसार काशीपुर निवासी अकरम अली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति ने 2092 जमाकर्ताओं की लिस्ट जारी की है। जिसमे से 53 जमाकर्ताओं ने अपना पैसा समिति से वापस लिया है। जबकि न्यायालय ने पूर्व में सहकारी समिति को सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर उनका पैसा वापस करने के निर्देश जारी दिए थे। बावजूद इसके सहकारी समिति ने कोरोना काल के दौरान न्यूज पेपर के माध्यम से सूचना प्रसारित की, जिसकी वजह से जमाकर्ताओं को इसकी जानकारी नही मिल सकी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उन्होंने पेपर नही मिला। समिति का पेपर में न्यूज प्रसारित करना सहकारी समिति की लापरवाही को दर्शाता है। उसके बाद समिति ने किसी को कोई नोटिस जारी नही किया। इसलिए दोषीयो के खिलाफ जाँच कर कार्यवाही की जाय।

Read Next Article Scroll Down

Related Posts