कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर नगर निगम रुड़की और नगर पंचायत सेलाकुई में निकाय चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने सरकार के मुस्लिम बाहुल्य गांवों को निगम क्षेत्र से बाहर करने के शासनादेश पर भी रोक लगा दी है।
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रुड़की निवासी आशीष सैनी व अन्य ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में नगर निकाय चुनावों को जल्द कराने को लेकर याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इसे चुनाव संबंधी जनहित याचिका से जोड़ते हुए याचिकाओं को क्लब कर दिया। अधिवक्ता सुहैल अहमद सिद्दीकी और अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि रुड़की के पिरान किलयर के विधायक फुरकान अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने चुनाव कराने के आदेश दिए हैं । राज्य सरकार ने नगर निगम रुड़की के परिसीमन में 6 जून 2018 के शासनादेश द्वारा दो मुस्लिम बाहुल्य गांव रामपुर गुज्जर और पाडली को निगम क्षेत्र से हटा दिया था।
आज खण्डपीठ ने उस शासनादेश को
निरस्त(क्वेश)कर दिया है, जिससे दोनों गांव दोबारा नगर निगम रुड़की में जुड़ गए हैं । ऐसे में अब राज्य सरकार को दो माह के भीतर नगर निगम रुड़की और
नगर पंचायत सेलाकुई में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।