राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संयुक्त सचिव जे. रविशंकर द्वारा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को प्रेषित सुनवाई नोटिस में उन्हें 22 नवम्बर को आयोग के नई दिल्ली स्थित कोर्ट रूम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए हैं।
नोटिस में आयोग के संयुक्त सचिव ने उत्तराखंड परिवहन निगम की महाप्रबंधक ( प्रशासन ) निधि यादव की 6 सितंबर को प्रेषित शिकायत का उल्लेख किया है और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को नियत तिथि पर सुनवाई के लिए हाजिर होने के साथ साथ मामले से सम्बन्धित सभी तथ्यों/ दस्तावेजों की मूल प्रति लाने का भी अनुरोध किया है।
आयोग ने अपर मुख्य सचिव की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति को अनिवार्य बताया है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि अपर मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होती हैं तो आयोग उनके विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 बी की धारा 8 के अधीन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।