एक्सक्लूसिव : समाज कल्याण अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश,पढ़िए पूरी खबर

कान्तिराम जोशी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण के विरूद्ध मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल द्वारा सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज किये जाने का आदेश दिया।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश के बाद वर्ष 2010 से 2012 तक तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल कान्तिराम जोशी के विरुद्ध जनपद टिहरी में तैनाती के दौरान उनके द्वारा पेंशन शिविरों की धनराशि में किये गये गबन के सम्बन्ध में थाना कोतवाली टिहरी में मुकदमा सं0 20 / 2019 अन्तर्गत धारा 409 I.P.C. दर्ज कराया गया था ।

विवेचक रमेश कुमार सैनी द्वारा दिनांक 31.12.2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय टिहरी गढ़वाल में इस प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। इस अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध अधिवक्ता एस. के. सिंह द्वारा आपत्ति दाखिल करते हुए सरकारी धन के गबन के प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त करने का अनुरोध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी से किया गया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी द्वारा विवेचक द्वारा मा० न्यायालय में दाखिल की गई अन्तिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए अभियुक्त कान्तिराम जोशी के विरूद्ध न्यायालय में I.P.C. की धारा 409 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के आदेश दिये गये। मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थानाध्यक्ष कोतवाली के माध्यम से अभियुक्त कान्तिराम जोशी को I.P.C. की धारा 409 के अन्तर्गत समन जारी करते हुए दिनांक 30.01. 2023 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिये गये।

Read Next Article Scroll Down

Related Posts