उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया हैं।
ललित मोहन रयाल, अपर सचिव ने पत्र जारी करते हुए बताया कि,उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 के परिशिष्ट ‘ख’ के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत सम्मिलित समूह ‘ग के पदों में से निम्नलिखित पदों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया है।
- पुलिस आरक्षी-पीएसी/आई०आर०बी० / अग्निशामक
- राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल
- सहायक लेखाकार /लेखा परीक्षक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम /निकाय/संस्थान)
- अनुदेशक / कर्मशाला अनुदेशक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम / निकाय / संस्थान)
- स्केलर (वन विभाग),
- वयक्तिक सहायक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम /निकाय / संस्थान);
- मत्स्य निरीक्षक:
- मुख्य आरक्षी / दूरसंचार पुलिस;
- बाहन चालक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम / निकाय/संस्थान):
- कनिष्ठ सहायक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम / निकाय/संस्थान)
- वन आरक्षी,
- बंदी रक्षक,
हालांकि यदि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये गए समूह ग के उपरोक्त पदों में से यदि किसी पद पर प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष कोई चयन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, तो यह चयन प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जाएगी।