एक्शन: डीएम ने निरस्त किया शराब की दुकान का लाइसेंस। जानिए कारण..

देहरादून, 11 फरवरी 2025 – जिलाधिकारी सविन बसंल ने विदेशी मदिरा और वाइन की फुटकर बिक्री के लिए जारी लाइसेंस संख्या 84/2024-25 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया। यह लाइसेंस Your Daily Basket Departmental Store, चकराता रोड, सुद्धोवाला के लिए जारी किया गया था। डीएम ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 में प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सख्त निर्णय लिया।

स्थानीय लोगों के विरोध पर लिया गया फैसला

ग्राम सुद्धोवाला के ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों ने लंबे समय से इस शराब की दुकान का विरोध किया था। उनका कहना था कि यह दुकान शिक्षण संस्थानों के नजदीक स्थित है, जिससे छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसको लेकर ग्रामीण महीनों से धरने पर बैठे थे।

स्थान में विचलन और मानकों के उल्लंघन के आरोप

स्थानीय निवासियों का कहना था कि शराब की दुकान का लाइसेंस चकराता रोड के नाम पर लिया गया था, लेकिन दुकान वास्तव में भाउवाला रोड पर खोली गई। इसके अलावा, ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन और झूठे मुकदमों में फंसाने की आशंका भी जताई।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लिया गया निर्णय

जिलाधिकारी सविन बसंल ने माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत इस मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया। स्थानीय अधिसूचना इकाई से प्राप्त रिपोर्ट और समस्त तथ्यों की जांच के बाद उन्होंने लाइसेंस निरस्त करने का फैसला सुनाया।

प्रशासन के फैसले से क्षेत्रवासियों में खुशी

डीएम के इस फैसले से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और प्रशासन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। स्थानीय विधायक भी ग्रामीणों के साथ इस मामले को लेकर डीएम से मुलाकात कर चुके थे।

जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

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