काशीपुर। नगर निगम काशीपुर क्षेत्र में अब ई-रिक्शा चलाने के लिए आरटीओ के साथ-साथ नगर निगम से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
निगम ने इसके लिए नई उपविधि (बायलॉज) लागू की है, जिसके तहत चालक को ₹1000 वार्षिक शुल्क और ₹25 प्रतिदिन शुल्क देना होगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है।
शराब और नशे पर पूरी तरह प्रतिबंध
नई व्यवस्था के अनुसार न केवल ई-रिक्शा चालक बल्कि उसमें बैठने वाले यात्रियों पर भी शराब या किसी निषेध द्रव का सेवन करने की सख्त मनाही होगी। यदि चालक शराब या नशे की हालत में पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और ई-रिक्शा जब्त भी किया जा सकता है।
लाइसेंस के नियम और शर्तें
उत्तराखंड गजट में प्रकाशित उपविधियों के अनुसार:
- ई-रिक्शा चालक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- चालक पूरी तरह स्वस्थ हो और किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो।
- ई-रिक्शा मजबूत और चालू अवस्था में होना चाहिए।
- केवल यातायात विभाग द्वारा चिन्हित मार्गों पर ही संचालन की अनुमति होगी।
- नियम तोड़ने पर ई-रिक्शा जब्त किया जा सकता है।
- चालक को आरटीओ से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- वैध पहचान पत्र (ठेकेदार द्वारा जारी) हर चालक के पास होना जरूरी है।
लाइसेंस और नवीनीकरण
लाइसेंस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य रहेगा। नवीनीकरण के लिए 31 मार्च से पूर्व ₹500 शुल्क देना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के बाद नवीनीकरण कराया गया तो 20% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।
ठेकेदार की भूमिका और रजिस्ट्री
उपविधि में यह भी उल्लेख है कि ठेकेदार पहचान पत्र जारी करेगा और प्रत्येक माह आरटीओ से पंजीकरण होने पर निगम को अपडेटेड लिस्ट उपलब्ध कराएगा। न्यूनतम बोलीदाता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
शिकायत और अपील का अधिकार
यदि लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाता है तो 15 दिन के भीतर नगर आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। नगर आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर प्रकरण निगम बोर्ड को भेजा जा सकता है।
दंड का प्रावधान
- उपविधि का उल्लंघन करने पर ₹1000 का अर्थदंड लगाया जाएगा।
- उल्लंघन जारी रहने पर पहली कार्रवाई के बाद ₹200 प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना (अधिकतम ₹5000 तक) देना होगा।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने राजकीय मुद्रणालय से उत्तराखंड गजट की प्रतियां चाही थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड गजट के 26 जुलाई 2025 के गजट खंड-26 संख्या 30 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। इसके पृष्ठ 323 से 326 तक नगर निगम काशीपुर सीमान्तर्गत चलित ई-रिक्शा के विनियमन की उपविधि 2025 प्रकाशित की गयी है।



