देहरादून। द्वाराहाट से पूर्व विधायक महेश नेगी को दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के गंभीर आरोपों से अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। इससे पहले पुलिस जांच में भी उन्हें दोषमुक्त पाया गया था। यह मामला तब सामने आया जब द्वाराहाट निवासी एक महिला ने पूर्व विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उनकी पुत्री के पिता महेश नेगी ही हैं।
महिला ने विधायक के खिलाफ परिवार न्यायालय में अपनी बेटी के भरण-पोषण के लिए मुकदमा दायर किया था। मामले की जांच कर रही पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर पहले ही फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बावजूद महिला ने अदालत में पुनः याचिका दाखिल की, जिसके आधार पर अदालत के आदेश पर 5 सितंबर को नेहरू कॉलोनी थाने में महेश नेगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
वहीं, पूर्व विधायक ने भी महिला के खिलाफ 11 सितंबर को ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया। अब अदालत ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर महेश नेगी को दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में पूर्ण रूप से दोषमुक्त घोषित कर दिया है।
महेश नेगी ने संबंधित महिला के खिलाफ दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा भी दायर किया है। यह मामला वर्तमान में अदालत में विचाराधीन है।
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