रिपोर्ट- राजकुमार सिंह परिहार
बागेश्वर/ एसओजी और वन विभाग बागेश्वर की संयुक्त टीम द्वारा 340.62 ग्राम भालू की 03 पित्त की थैली के साथ 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। जिसकी अनुमानित लागत 35 लाख बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोण्डे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जनपद में वन्य जीव-जन्तु बिक्री तथा संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ किये जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में सोमवार को एसओजी और वन विभाग बागेश्वर की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों डिगर सिंह पुत्र सूप सिंह, निवासी झूनी थाना कपकोट जिला बागेश्वर उम्र 55 वर्ष, मनोज उपाध्याय पुत्र रमेश चन्द्र उपाध्याय, निवासी-खोलिया गांव चौरा थाना कोतवाली बागेश्वर जनपद बागेश्वर, जगत सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी- निकिला खलपट्टा थाना कपकोट जनपद बागेश्वर उम्र 52 वर्ष के कब्जे से 340.62 ग्राम 03 भालू पित्त की थैली बरामद कर कोतवाली बागेश्वर में मु०आ० 19/39/49. ख/51/56/57 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 2006 पंजीकृत किया गया।
अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उच्च हिमालयी वन क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों का शिकार व बाहरी जिलों /राज्यों में तस्करी कर उच्च दामो पर बेचा जाता है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
संयुक्त टीम में उ0नि० प्रहलाद सिंह बिष्ट (एस० ओ०जी० प्रभारी), हे०का राजभानु बिष्ट 3. का० इमरान खान, का0 रमेश सिंह, का0 भुवन बोरा, का0 चालक राजेन्द्र प्रसाद, श्याम सिंह करायत (वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर) आदि शामिल थे। इधर पत्रकार वार्ता में पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी, कोतवाल बागेश्वर कैलाश सिंह नेगी आदि उपस्थित रहे।
♦️आपराधिक इतिहास—
उपरोक्त अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किए जाने पर डिगर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी जिला बागेश्वर के विरुद् पूर्व में भी थाना कपकोट में मु0अ0सं0-68/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजिकृत। माननीय न्यायालय द्वारा कुछ समय पूर्व दोषमुक्त किया गया है। अन्य दो अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।