जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने सर्वसाधरण से अपील की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार समय-समय पर निर्धारित पात्रतानुसार राशनकार्ड का सत्यापन किया जाना है।
कहा कि शासन के निर्देश पर अपात्र परिवारों के राशनकार्डो को निरस्त किये जाने की कार्यवाही 01 जून, 2022 से प्रारंभ की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि आय के आधार पर कार्ड धारकों की पात्रता के मानक राज्य खाद्य योजना में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 05 लाख से कम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम हो।
साथ ही अन्त्योदय में परिवार के किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय 04 हजार से कम हो, जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हो जिनकी आय का कोई साधन न हो।
कहा कि उक्त कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र राशनकार्ड धारक हैं वे अपना राशनकार्ड स्वयं पूर्ति निरीक्षक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय तथा जिला पूर्ति कार्यालय में 31 मई, 2022 तक निरस्तीकरण किये जाने हेतु समर्पित करायें।
कहा कि यदि सत्यापन के उपरांत अपात्र कार्ड धारकों के राशन कार्ड पाए गये तो संबंधित के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।