नैनीताल हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के ( निलंबित) सहायक निदेशक कांति राम जोशी के “आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने” के मामले में सतर्कता सचिव, शैलेश बगौली एवं सतर्कता निदेशक वी0 मुरूगेशन को 2 सप्ताह के भीतर जांच की स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
बताते चलें कि समाज कल्याण के निलंबित सहायक निदेशक कांति राम जोशी के विरुद्ध विजिलेंस सेक्टर देहरादून द्वारा वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार कर आय से अधि संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया था।
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इस प्रकरण में याचिकाकर्ता एस. के.सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर विजिलेंस द्वारा जांच की कार्रवाई को जल्दी से पूरा करने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका में विजिलेंस को शीघ्र जांच पूर्ण करने के आदेश दिये थे ।
हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों का पालन ना होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, आज हाईकोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सचिव विजिलेंस शैलेश बगौली तथा विजिलेंस निदेशक वी मुरुगेशन को 2 सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश देते हुए अगली सुनवाई 24 अगस्त 2023 को नियत की गई है।
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस प्रकरण में विजिलेंस जल्द ही कान्तिराम जोशी पर अपना शिकंजा कस सकता है।