नौगांव यमुनाघाटी उत्तरकाशी
नीरज उत्तराखंडी
तीसरे बच्चे के जन्म होने की पुष्टि होने पर अनर्ह होने के आधार पर विकासखण्ड नौगांव के ग्राम पंचायत मशाल गांव के प्रधान खेमराज सिंह को जिलाधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा-138 (1) (घ) (प्प्प्) में विद्यमान प्राविधानों के अर्न्तगत ग्राम प्रधान मशाल गांव के पद से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार नौगांव ब्लॉक के मशाल गांव के प्रधान खेमराज सिंह वर्ष 2019 के सामान्य निर्वाचन में प्रधान पद पर निर्वाचित हुए, निर्वाचन के समय प्रधान, ग्राम पंचायत मशाल गांव की 02 जीवित सन्तान थी। खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार खेमराज सिंह की तृतीय सन्तान के जन्म होने की पुष्टि हुई है।
प्रधान, ग्राम पंचायत मशाल गांव खेमराज सिंह, द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-8 (5) के अर्न्तगत अपील प्रस्तुत की गयी। अपील का निस्तारण आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार किया गया एवं मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये कि शिकायतकर्ता कीर्तन सिंह के पत्र दिनांक 18 मार्च, 2023 को दी गयी शिकायत (मय शपथ-पत्र) पर दो सप्ताह में जांच करवाकर पुनः पत्रावली प्रस्तुत करें। जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 153 दिनांक 16 मई, 2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश पत्रांक 673 दिनांक 13 जुलाई, 2023 में यह उल्लेख किया गया है कि खेमराज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मशाल गांव विकास खण्ड नौगांव को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अर्न्तगत पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध कराये जा चुके हैं, इसके उपरान्त भी श्री खेमराज सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत मसालगांव, विकास खण्ड नौगांव के द्वारा अन्तिम अपील पत्रसंख्या 593 दिनांक 03 जुलाई, 2023 पर अपील / प्रतिउत्तर न प्रेषित करना यह प्रदर्शित करता है कि खेमराज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मशाल गांव विकास खण्ड नौगांव को कुछ नहीं कहना है।
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-138 के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खेमराज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मसालगांव को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा 8 की उपधारा (1) (द) के अनुसार स्पष्ट अनर्ह होने के आधार पर उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा-138 (1) (घ) (प्प्प्) में विद्यमान प्राविधानों के अर्न्तगत ग्राम प्रधान मसाल गांव के पद से पदमुक्त किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है।