उत्तराखंड सरकार ने राज्य के निगमों और निकायों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि करने का फैसला किया है। इस संबंध में शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। इस कदम से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
नए आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब 443 प्रतिशत के बजाय 455 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इसी तरह, छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को 239 प्रतिशत के स्थान पर 246 प्रतिशत और सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत के बजाय 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
इस फैसले पर निगम महासंघ के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा, “यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है। इससे उन्हें महंगाई के बढ़ते बोझ को संतुलित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि सेवारत कर्मचारियों को पहले ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल चुका है।
सरकार के इस कदम को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नए आदेश का लाभ शीघ्र और सुचारू रूप से सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इस निर्णय को राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।