कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एन.आई.टी.कैंपस शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई करते हुए यूनियन ऑफ इंडिया से कहा है कि वो, किस समय सीमा तक निर्णय लेगी, ये तीन दिनों में न्यायालय को बताए ? राज्य सरकार ने एन.आई.टी.को सुमाड़ी में ही बनाने के लिए दोबारा केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, जिसपर निर्णय होना बाकी है।
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एन.आई.टी.के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से कहा था कि केंद्र ने उत्तराखंड के लिए एन.आई.टी.जैसा प्रातिष्टित संस्थान दिया था, जिसे जगह की किल्लत के चलते राज्य से बाहर राजस्थान में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो गई है । खण्डपीठ ने मामले में राज्य सरकार से चार जगह चिन्हित कर न्यायालय को बताने को कहा था लेकिन राज्य सरकार बताने में असफल रही थी। इसके बाद न्यायालय नाराज हुआ और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई।
आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खण्डपीठ ने श्रीनगर से एन.आई.टी.को राजस्थान के जयपुर में शिफ्ट करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार को निर्देशित किया। न्यायालय ने केंद्र सरकार/यूनियन ऑफ इंडिया से कहा है कि वो, किस समय सीमा तक निर्णय लेगी, ये तीन दिनों में न्यायालय को बताए। जिस जगह के लिए राज्य सरकार ने दोबारा प्रस्ताव भेजा है वहां एन.आई.टी.स्थापना के लिए पूर्व में केंद्र सरकार प्रस्ताव नामंजूर कर चुकी है।