कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को बड़ी राहत देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ‘निशंक’ के नामांकन को चुनौती देने वाली स्पेशल अपील में एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया है।
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आपको बता दें कि भा.ज.पा.से बागी होकर सांसद का चुनाव लड़ने वाले मनीष वर्मा ने उच्च न्यायालय में सांसद निशंक के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यायालय से कहा था कि रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के नामांकन में कई गलतियां हैं, साथ ही उनके द्वारा कई तथ्य छुपाए गए हैं और नामांकन में गलत दस्तावेज लगाए हैं।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की थी कि रमेश पोखरियाल निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक के अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया गया और कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 80 और 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती है।
याचिका में चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियो को पार्टी नही बनाया जाना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार चुनाव आयोग समेत चुनाव करवा रही सभी एजेंसियों को पार्टी बनाया गया है।
निशंक के अधिवक्ता राकेश थपलियाल ने न्यायालय से कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।