बड़ी खबर: रूद्रप्रयाग वन प्रभाग ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से पकड़ा गया दवानल आरोपी

रूद्रप्रयाग/रिपोर्ट – जयप्रकाश नोगाई रुद्रप्रयाग। जनपद में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं के बीच वन विभाग ने ड्रोन निगरानी के जरिए बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में आग लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला जखोली रेंज के तैला कक्ष संख्या-07 का है, जहां एक व्यक्ति को वन क्षेत्र में आग लगाते […]

रूद्रप्रयाग/रिपोर्ट – जयप्रकाश नोगाई

रुद्रप्रयाग। जनपद में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं के बीच वन विभाग ने ड्रोन निगरानी के जरिए बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में आग लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मामला जखोली रेंज के तैला कक्ष संख्या-07 का है, जहां एक व्यक्ति को वन क्षेत्र में आग लगाते हुए ड्रोन कैमरे में कैद किया गया।

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 20 मई 2026 की शाम करीब 7:15 बजे ड्रोन के माध्यम से वनाग्नि की निगरानी की जा रही थी।

इसी दौरान जखोली रेंज अंतर्गत तैला क्षेत्र में एक व्यक्ति जंगल में आग लगाता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही वन दरोगा बड़मा अनुभाग और बीट अधिकारी तैला तत्काल मौके पर पहुंचे तथा आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी अंधेरे और रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद वन विभाग की टीम ने रातभर आरोपी की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अगले दिन 21 मई को अनुभाग अधिकारी और बीट अधिकारी ने दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की।

जांच के दौरान पता चला कि आग लगाने वाला व्यक्ति निवासी ग्राम एवं पोस्ट पंद्रोला कुमड़ी, तहसील जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग है।

वन विभाग द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने जंगल में आग लगाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद विभाग ने उसे विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर लिया।

वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 (संशोधित 2001) की धारा 26(ख) एवं 26(ग) के तहत वन अपराध दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ अधिकतम दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। विभाग द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है।

वन विभाग ने कहा कि जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ आगे भी ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी जखोली रेंज सुरेंद्र सिंह नेगी और हरीश थपलियाल ने बताया कि हमारे ड्रोन कैमरे के माध्यम से तथा क्रू स्टेशन में लगे हुए फायर वाचरों के माध्यम से जंगल में आग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान कि गई है ।

साथ में रेंजर सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि फायर सीजन के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति जंगल एवं वाइल्डलाइफ को नुकसान देगा उसको वन अधिनियम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा

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