बड़ी खबर: देहरादून पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम जारी, 30 सितंबर से नामांकन; 12 अक्टूबर को मतदान

देहरादून, 27 सितंबर 2026। जनपद देहरादून में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के रिक्त पदों पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. आशीष चौहान ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 […]

देहरादून, 27 सितंबर 2026। जनपद देहरादून में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के रिक्त पदों पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. आशीष चौहान ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2026 को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 12 अक्टूबर को मतदानहोगा, जबकि 14 अक्टूबर को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

30 सितंबर से शुरू होगा नामांकन

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तकनामांकन पत्र जमा कर सकेंगे।

नामांकन पत्रों की जांच 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। वहीं, अभ्यर्थी 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

इसके बाद 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।

12 अक्टूबर को मतदान, 14 को मतगणना

पंचायत उपचुनाव के लिए 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा।

वहीं, 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

देहरादून पंचायत उपचुनाव की पूरी टाइमलाइन

चुनाव प्रक्रियातारीखसमय
नामांकन30 सितंबर–1 अक्टूबरसुबह 10 से शाम 5 बजे तक
नामांकन पत्रों की जांच3 अक्टूबरसुबह 10 बजे से
नाम वापसी4 अक्टूबरसुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक
चुनाव चिन्ह आवंटन5 अक्टूबरसुबह 10 बजे से
मतदान12 अक्टूबरसुबह 8 से शाम 5 बजे तक
मतगणना14 अक्टूबरसुबह 8 बजे से

संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू

पंचायत उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह आचार संहिता उपचुनाव की मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है, उन क्षेत्रों के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू रहेगी।

अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भेजी गई है।

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