देहरादून, 30 सितंबर। अगर किसी बैंक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके खाते में जमा रकम को लेकर परिवार के लोगों को कई बार प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। ऐसे मामलों में बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज होने पर दावा प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज पूरे करने के बाद दावे का निपटारा किया जाता है।
नॉमिनी दर्ज है तो ऐसे मिलेगा पैसा
खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को संबंधित बैंक शाखा में दावा प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए बैंक शाखा या बैंक की वेबसाइट से दावा फॉर्म प्राप्त कर उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है।
आरबीआई की जानकारी के अनुसार, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत 15 दिनों के भीतर दावे का निपटानकिया जाना है।
नॉमिनी नहीं होने पर क्या होगा?
अगर बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है तो जमा राशि के दावे की प्रक्रिया अलग हो सकती है और बैंक द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में दावेदार को संबंधित बैंक की प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
बैंक खाते में नॉमिनी जरूर जोड़ें
बैंक ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी बैंक खातों में नॉमिनी की जानकारी जरूर दर्ज कराएं। साथ ही समय-समय पर यह भी जांच लें कि नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट है।
नॉमिनी दर्ज होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद जमा राशि के दावे की प्रक्रिया को पूरा करने में परिवार को सुविधा मिल सकती है।


