नाम की वर्तनी अलग-अलग होने से लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने में कई समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है लेकिन अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है। इसके लिए अब आपको सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी।इसके अलावा कर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी कूटसंदेश (वन टाइम पासवर्ड) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अब आधार के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग इस बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को इस सप्ताह से जागरूक बनाने का प्रयास करेगा।
अब पैन को आधार से जोड़ने के लिए प्रक्रिया हुई आसान
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- Post published:April 9, 2017
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