स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर यू.एस.नगर की डी.एम.रंजना राजगुरु को अवमानना नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने पूर्व के अपने एक आदेश में जिलाधिकारी को कहा था कि याचिकाकर्ताओ के मुआवजा सम्बन्धी प्रत्यावेदन को चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। परन्तु चार सप्ताह बीत जाने के बाद भी उनके प्रत्यावेदन निस्तारित नही किया गया । जिसकी वजह से याची ने जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
मामले के अनुसार राम सिंह व 40 अन्य निवासी शिवराजपुर पट्टी जिला उधम सिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खेतों के ऊपर से 33 हजार के.वी.की विद्युत लाइन जा रही है। इसकी वजह से उनके खेतों के यूकेलिप्टिस और दूसरे पेड़ काटे गए हैं। जो पेड़ काटे गए है उनका मुआवजा प्रति पेड़ दो सौ से पाँच सौ रुपये के बीच उन्हें दिया गया। जबकि बरेली जोन ने यह मुआवजा उन्हें दुगुने रेट पर स्वीकृत किया था। उन्होंने अपनी याचिका में बरेली जोन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाए जाने की प्राथर्ना की थी । आज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है ।