एक महिला ने बेटे की चाहत में 28 दिन की बेटी प्रियांशी को नहर में फेंक दिया, जिसके लिए मां को उम्रकैद और आठ हजार का अर्थदंड व पिता को बात छुपाने के लिए 4 साल की सजा के साथ चार हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामला चकरपुर पचौरिया के नई बस्ती गांव का है। 16 दिसंबर 2019 को गांव के विजय कुमार ने बेटी की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई। पुलिस के छानबीन करने पर काफी चौंकाने वाली बात सामने आई।
पुलिस के जांच करने पर पता चला कि मां निशा बेटी के पैदा होने से निराश थी,जिस कारण उसने बच्ची को लोहियाहेड पावर हाउस के नहर में फेंक दिया।
जब इस बात की जानकारी विजय कुमार उर्फ गोविंद प्रसाद को हुई, तो उसने पत्नी को डांटा लेकिन फिर पत्नी को बचाने के लिए उसने मामले को छिपाए रखा और कुछ दिनों बाद थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी।
पुलिस ने जब छानबीन शुरू किया तो उसी दौरान बच्चे का शव लोहिया हेड पावर हाउस की जाली में तैरता हुआ मिला।
पुलिस ने 16 मार्च 2020 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।
न्यायाधीश ने मामले में उचित निर्णय लेते हुए मां निशा उर्फ नगमा वह पिता विजय कुमार को हत्या व मामला छुपाने का दोषी बताया और धारा 302 व 201 के अंतर्गत मां निशा को आजीवन कारावास और ₹8000 के अर्थदंड व पिता को 4 साल की सजा व ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया l