रिपोर्ट वैष्णवी भट्ट
गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि उत्तराखंड में जो भी राज्य आंदोलनकारी रहें हैं, उनकी मृत्यु के बाद अब उन पर आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी।
ऐसे कई मामले सामने आए, जिसमे बहुत सारे ऐसे आश्रित लोग हैं, जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली थी। परंतु अब जितने भी आश्रित लोग हैं। उन सबको पेंशन मिलेगी।
आखिर किन -किन लोगों को मिलेगी ये पेंशन –
गृह विभाग ने 28 अप्रैल 2021 को शासनादेश जारी करते हुए बताया कि राज्य आंदोलन के समय जो भी लोग सात दिन जेल में रहे या राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों से अलग चिन्हित हुए और वे सभी आंदोलनकारी जिनकी मृत्यु 1 जून 2016 के क्रम में पेंशन स्वीकृत होने से पहले हो चुकी है। उन पर आश्रितो को पेंशन मिलेगी।
कितनी दी जाएगी पेंशन
4500 रूपये हर महीने पेंशन के रूप में आश्रित (पति -पत्नी ) को भी दिए जाएंगे।