कैबिनेट में आज यह निर्णय लिया गया कि 20 अप्रैल के बाद से जनता की परेशानी को कम करने के लिए कुछ छूट लागू की जा सकती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी होगा।
3 मई 2020 तक लॉक डाउन को लेकर केंद्रीय गाइडलाइन को अधिक से अधिक लागू किया जाएगा।
कल से विधान सभा ,सचिवालय खुलेंगे। अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय विधानसभा मे रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, समारोह बंद रहेंगे।चार धामों के कपाट खुलने समय आम जनता मौजूद नही रहेंगे।
आबकारी पर रोक जारी रहेगी। घर के अंदर पांच लोगों की मौजूदगी मे शादी हो सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी होगा।
इन पर रोक जारी
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। ट्रेन सार्वजनिक परिवहन के साधन टैक्सी ऑटो रिक्शा से लेकर सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स, कंपलेक्स, स्विमिंग पूल , मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और अन्य समान स्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक राजनीतिक आदि धार्मिक कार्यों और समारोहों पर रोक रहेगी। पूजा स्थल/ धार्मिक स्थल सब प्रतिबंध रहेंगे।अंतिम संस्कार किए जाने के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
खेती किसानों पर रोक हटी
कृषि की दुकानें, फार्म, मशीनरी से संबंधित सामान, उर्वरक,, कीटनाशक, बीजों का विनिर्माण वितरण कटाई, बुवाई से संबंधित मशीनों के आवागमन की गतिविधियां चालू हो जाएंगी।
कृषि और बागवानी की गतिविधियां पूरी तरह से संचालित रहेंगी। खेती-बाड़ी के उत्पादों की खरीद बिक्री के कार्य भी सुचारू हो जाएंगे।
मत्स्य पालन पर रोक हटी
मत्स्य पालन के क्षेत्र में मछली पकड़ना और उससे संबंधित रखरखाव मशीनरी आदि से लेकर चारा और समस्त कार्यों हेतु श्रमिको पर लगी रोक भी हट जाएगी।
चाय काफी आदि खुले
चाय, कॉफी रबर, काजू की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग बिक्री आदि का कार्य अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी।
पशुपालन क्षेत्र पर रोक हटी
पशुपालन के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से लेकर मुर्गी पालन के कार्य में आने वाले सभी प्रकार का चारा वितरण बिक्री और उनके लिए आश्रय स्थल जैसे गौशाला आदि के निर्माण पर रखी लगी रोक भी हट जाएगी।
बैंकिग व स्वास्थ्य सेवा सुचारू
बैंकिंग सेवाओं कि सामान्य गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक से लेकर दवाइयों की दुकानें प्रयोगशाला में लैब पशु अस्पताल दवाइयों के उपकरण उनसे उनके निर्माण से लेकर एंबुलेंस और एंबुलेंस निर्माण में लगी हुई सभी इकाइयां काम करने लगेगी।
ये जिले है स्पेशल जोन
इसके साथ ही यह जानकारी भी दे दें कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के लिए देहरादून को रेड जोन में रखा है तथा उधम सिंह नगर और नैनीताल को कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज किया है। इसके अलावा अल्मोड़ा पौड़ी और हरिद्वार को नॉन हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा है।
इस तरह जोन में बांटे गए उत्तराखंड के जिले
रेड जोन: देहरादून, लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं।
ऑरेंज जोन: हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में आंशिक छूट।
ग्रीन जोन: बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सबसे अधिक छूट मिलेगी। यहां औद्योगिक गतिविधियों के साथ ही अन्य मामलों में भी छूट दी जा सकती है।