नए दिशा निर्देशों के साथ खुलेंगे डिग्री कॉलेज। एडवाइजरी जारी
देहरादून। शिक्षा मंत्रालय ने स्टेट के डिग्री कॉलेजो में लागू यूजीसी द्वारा सुरक्षात्मक नियमों के पालन के लिए स्टेट और केंद्र सरकार के फैसलों पर छोड़ दिया है। यूजीसी की नई नियमावली के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है।
जिसमे रिसर्च और साइंस के छात्रों को पहले बुलाया जा सकता है। क्योंकि इन में छात्रों की संख्या अन्य संकायों से कम होती है। इसके अलावा कक्षा में भाग लेने की अनिवार्यता को भी खत्म किया गया है, बल्कि छात्र ऑनलाइन माध्यम से क्लास में शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा यूजीसी के नियमानुसार कोरोना संक्रमण के लक्षण भर मात्र दिखने वाले छात्रों को कैम्पस और छात्रावास में रहने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए।यूजीसी के दिशानिर्देशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले छात्रों को कैंपस में रहने, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में रूम साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।