देहरादून, जुलाई 2025:
उत्तराखंड चिकित्सा परिषद की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दून अस्पताल के समीप प्राइवेट अस्पताल संचालित कर रहे प्रसिद्ध सर्जन डॉ. विपुल दत्त कंडवाल की राज्य आयुर्विज्ञान परिषद से सदस्यता निरस्त कर दी गई है ।
डॉक्टर कंडवाल पर जून 2024 में चार महीने तक चिकित्सा प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई थी। जिसे बाद में बहाल कर दिया गया था।
अब जो आदेश सामने आया हैं,इस आदेश में कहा गया है कि आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. कंडवाल की सदस्यता को राज्यपाल की सहमति से समाप्त किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डा. आर. राजेश कुमार के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
गलत इलाज का आरोप, महिला ने की थी शिकायत
मामला मृदुला सिंह नामक महिला की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने गलत सर्जरी और लापरवाही का आरोप लगाया था। मामला उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की एथिक्स कमेटी के समक्ष गया, जहां सुनवाई के बाद डॉक्टर की प्रैक्टिस पर चार महीने की रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही अब उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया हैं।